सिटिजन चार्टर

राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो

 

ब्यूरो के कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, विभिन्न शाखाओं ने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए  स्वयं के लिए कुछ सेवा / कार्य निष्पादन मानक  निर्धारित किये हैं जो कि निम्नानुसार हैं:-

कार्य निष्पादन के मानक:

क्रम सं. सेवा / कार्य निष्पादन मानक सेवा / कार्य निष्पादन मानक उत्तरदायी अधिकारी का संपर्क विवरण कार्य विधि/ प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेज़ शुल्क

01

भारतीय जाली नोट सूचना प्रणाली 1 – 2 कार्यदिवस में

-सहायक निदेशक (सीसीटीएनएस)

  • 35 राज्य अ.रि.ब्यूरो, के.पु.सं., के.स.पु.बल से प्राप्त डाटा एवं
  • प्रणाली में सभी बैंकों के साथ 19 भा.रि.बैंक की भी प्रविष्टि की गई है।
निर्धारित प्रारूप में डाटा लागू नहीं

02

सभी राज्य एवं सं.शा.प्रदेशों से अंगुलि छाप को प्राप्त करना एवं अंगुलि छाप डाटाबेस तैयार करना

15 दिन

निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो)

निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.)

  • राज्यवार वर्गीकरण 
  • पंजीकरण
  • संदर्भ नोटिंग
  • स्वीकृति
  • प्रेषण जांच, लेबलिंग एवं लेखन
  • इनपुट मिलान एवं सत्यापन हेतु आगे की कार्रवाई के लिए फ़ैक्ट्स को भेजना
  • क्रिमिनल एट्रिब्यूट डाटाबेस (सीएडीबी) को तैयार करना
  • रिकॉर्ड में प्रविष्टि/अद्यतन करना

निर्धारित प्रारूप में डाटा

लागू नहीं

03

एफिस के राष्ट्रीय डाटाबेस के प्रयोग से गिरफ्तार/अज्ञात शवों के अंगुलि छापों की खोज एवं इंटरपोल के प्रश्नों का जवाब

15 कार्य दिवस

निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो)

निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.)

  • राज्यवार वर्गीकरण
  • पंजीकरण
  • स्वीकृति 
  • खोज प्रारूप को भरना
  • लेबलिंग एवं एफिस रजिस्टर में प्रविष्टि
  • इनपुट पर आगे की कार्रवाई हेतु फ़ैक्ट्स को प्रेषण 
  • सत्यापन
  • परिणामों को तैयार करना
  • रिकॉर्ड में फाइल करना

निर्धारित प्रारूप में डाटा

लागू नहीं

04

दस्तावेज मामलों की जांच

एक व्यक्ति या एक टीम द्वारा प्रति सप्ताह 1 मामला

निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो)

निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.)

  • प्राप्ति
  • अनुमोदन प्राप्त करनाl
  • दस्तावेज़ की जांच
  • फोटोग्राफी
  • जांच
  • स्रोत को रिपोर्ट भेजना

हितधारकों से प्राप्त विवादास्पद/संदेहास्पद अंगुलि छाप वाले दस्तावेज़ एवं नमूना अंगुलि छाप

 लागू नहीं

05

घटना-स्थल से प्राप्त छाप

एक व्यक्ति या एक टीम द्वारा प्रति सप्ताह 1 मामला

निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो)

निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.)

  • स्वीकृति 
  • एफिस में इनपुट एवं सत्यापन
  • रिपोर्टों को तैयार करना 
  • प्राप्ति अधिकारी को रिपोर्ट भेजना

हितधारकों से प्राप्त घटना-स्थल के प्रिंट

लागू नहीं

06

अंगुलि छाप ब्यूरो के निदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन

वार्षिक

निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो)

निदेशक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाधीक्षक (अं.छा.)

  • सम्मेलन के स्थान को सुनिश्चित करना
  • नामांकन की स्वीकृति
  • कार्यसूची के बिन्दुओं का संकलन 
  • सम्मेलन में भाग लेना
  • बैठक के कार्यवृत्त तैयार करना
  • सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुति
  • राज्य/सं.शा.प्रदेशों को प्रेषण

सम्मेलन से जुड़े कागजात एवं सामग्री इत्यादि

लागू नहीं

07

अंगुलि छाप विशेषज्ञों की अखिल भारतीय बोर्ड परीक्षा (एआईबीई)

वार्षिक (8 – 10 दिन)

निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) एवं उपाधीक्षक (अ.छा.), सचिव (एआईबीई)

  • अधिसूचना
  • राज्यों से संबन्धित पत्राचार.
  • नामांकन 
  • अभ्यर्थियों के नामांकन की स्वीकृति 
  • प्रश्न पत्रों का तैयार करना 
  • लिखित, प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा 
  • उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन
  • परिणाम की घोषणा

राज्यों के साथ पत्राचार

परीक्षा देने के लिए राज्य/सं.शा.प्रदेशों से प्राप्त नामांकन

लागू नहीं

08

भारत में अंगुलि छाप का प्रकाशन

प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक

निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) एवं उपाधीक्षक (अ.छा.), सचिव (एआईबीई)

  • सूचना का संग्रहण एवं डाटा का संकलन
  • प्रकाशन का हिन्दी अनुवाद भी किया जाता है जिसे राज्यों एवं विभिन्न एजेंसियों को प्रेषित किया जाता है

डाटा का एकत्रीकरण (सभी हितधारकों से)

लागू नहीं

09

राज्य / सं.शा.प्रदेशों के पुलिस कार्मिकों एवं विदेशी पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण

वर्ष भर

सहायक निदेशक (प्रशि.) एवं निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो)

नामांकन मंगवाना, उनकी स्वीकृति और प्रशिक्षण प्रदान करना

प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि

लागू नहीं

10

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से प्राप्त इंटरपोल के मामले

15 कार्य दिवस

निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) एवं उपाधीक्षक (अ.छा.), सचिव (एआईबीई)

  • प्राप्ति
  • स्वीकृति
  • एफिस में प्रोसेसिंग
  • सीबीआई के इंटरपोल विंग को परिणामों की जानकारी देना

सीबीआई के इंटरपोल विंग से प्राप्त अंगुलि छाप स्लिप

लागू नहीं

11

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट (एआईपीडीएम) में अंगुलि छाप परीक्षा

वार्षिक

(1 सप्ताह)

निदेशक (के.अं.छा.ब्यूरो) एवं उपाधीक्षक (अ.छा.), सचिव (एआईबीई)

  • के.अं.छा.ब्यूरो टीम का गठन 
  • परीक्षा का आयोजन
  • परिणाम की घोषणा

परीक्षा सामग्री

लागू नहीं

12

भारत में अपराध – रिपोर्ट का प्रकाशन

वार्षिक रूप से 30 जून तक

मुख्य सांख्यिकीविद्

stat[at]ncrb[dot]gov[dot]in

 उनकी अनुपस्थिति में-

संयुक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकीय)

  • राज्य/सं.शा.प्रदेशों के एससीआरबी एवं
  •  शहरों से डाटा की प्राप्ति
  • डाटा की जांच एवं वैधता 
  • यदि आवश्यक हो, स्पष्टीकरण को मंगवाना
  • राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना 
  • निर्धारित प्रारूप में ‘भारत में अपराध’ का प्रकाशन

सभी राज्य/सं.शा.प्रदेशों एवं महानगरों के एससीआरबी के निर्धारित फ़ारमैट में दिया गया डाटा।

राज्य के लोकायुक्त/ भ्रष्टाचार निरोधी/सतर्कता विभाग से प्राप्त डाटा

लागू नहीं

13

‘भारत में दुर्घटना में मृत्यु एवं आत्महत्या-रिपोर्ट’ का प्रकाशन

वार्षिक रूप से 30 जून तक

मुख्य सांख्यिकीविद्

stat[at]ncrb[dot]gov[dot]in

 उनकी अनुपस्थिति में-

संयुक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकीय)

  • राज्य/सं.शा.प्रदेशों के राज्य अ.रि.ब्यूरो एवं शहरों से डाटा की प्राप्ति 
  • डाटा की जांच एवं वैधता
  • यदि आवश्यक हो, स्पष्टीकरण को मंगवाना
  • राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना
  • निर्धारित प्रारूप में ‘भारत में दुर्घटना में मृत्यु एवं आत्महत्या’ का प्रकाशन

सभी राज्य/सं.शा.प्रदेशों एवं महानगरों के एससीआरबी के निर्धारित प्रारूप में दिया गया डाटा।

लागू नहीं

14

‘भारत में जेल सांख्यिकीय – रिपोर्ट’ का प्रकाशन

प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक

मुख्य सांख्यिकीविद्

stat[at]ncrb[dot]gov[dot]in

 उनकी अनुपस्थिति में-

संयुक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकीय)

  • राज्य/सं.शा.प्रदेशों के
  • रा.अ.रि.ब्यूरो एवं शहरों से डाटा की प्राप्ति
  • डाटा की जांच एवं वैधता 
  • आवश्यकता होने पर स्पष्टीकरण मांगे 
  • राष्ट्रीय डाटाबेस का आरंभ 
  • निर्धारित प्रारूप में ‘भारत में जेल सांख्यिकीय – रिपोर्ट’ का प्रकाशन

राज्यों/सं.शा.प्रदेशों/ जेल मुख्यालयों के निर्धारित प्रारूप में दिया गया डाटा

लागू नहीं

हितधारकों की सूची:

क्रम सं. हितधारक

1.

पुलिस संगठन/राज्य/सं.शा. प्रदेशों की पुलिस

2.

परिवहन प्राधिकरण

3.

बीमा कंपनी

4.

सार्वजनिक संगठन जिसमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं

5.

आसूचना संगठन

6.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

7.

न्यायालय

8.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का इंटरपोल विंग

हितधारकों से निदेशात्मक अपेक्षायें

1.पुलिस अधिकारी

  • अपराध, अपराधियों और संपत्ति के संबंध में जानकारी साझा करना, जैसे कि; मोटर वाहन,  भारतीय जाली मुद्रा (FICN) आदि।
  • गुमशुदा व्यक्तियों और शवों की रिपोर्टिंग (पहचान / अज्ञात)।
  • चुराए गए / बरामद मोटर वाहनों से संबंधित सभी मामलों को तुरंत अद्यतन करना।
  • लापता व्यक्तियों और शवों (पहचान में आये/ अज्ञात) से संबंधित सभी मामलों को तुरंत अद्यतन करना।

2. परिवहन प्राधिकरण

  • सभी पंजीकृत वाहनों की जानकारी जैसे कि पंजीकरण संख्या, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि को एनसीआरबी के साथ साझा करना।
  • एनसीआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध digitalpolicecitizenservices.gov.in का उपयोग करके, मोटर वाहन चोरी / अपराध कारित करने में वाहन के शामिल होने की पुष्टि करना।
  • संबन्धित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में प्राप्त हुई सभी पूछताछ की छानबीन करना।

3. बीमा कंपनियां

  • Digitalpolicecitizenservices.gov.in का उपयोग करके, किए जाने वाले अपराधों में प्रयुक्त मोटर वाहन की चोरी / संलिप्तता को सत्यापित करना।

4.जन साधारण

  • गुम हुये / बरामद मोटर वाहनों की तत्काल सूचना देना।
  • गुमशुदा व्यक्तियों / शवों की तत्काल सूचना देना।

5.आसूचना संगठन

  • अपराधियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन।
  • जाली मुद्रा के संबंध में जानकारी साझा करना और उसका संग्रहण करना।

6.भारतीय रिज़र्व बैंक और सहयोगी बैंक

  • एनसीआरबी ने भारतीय रिजर्व बैंक की19 नामित शाखाओं और 35 राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी), के.पु.सं. के.स.पु.बल सहित सभी बैंकों से प्राप्त और जब्त  भारतीय जाली मुद्रा  से संबंधित डेटा का संरक्षण करता है। इस डेटा को कानून प्रवर्तन एजेंसियों / वित्तीय आसूचना एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।

 

निम्नलिखित संयुक्त निदेशक प्रभारी हैं:-

 

संयुक्त निदेशक – प्रभाग प्रभारी

प्रशासन

प्रशिक्षण

सांख्यिकी

संयुक्त निदेशक (प्रशा. एवं प्रशि.)

दूरभाष: 26782252

डीसीटी

के.अं.छा.ब्यूरो

सीसीटीएनएस

संयुक्त निदेशक (सीसीटीएनएस)

दूरभाष: 26735503

शिकायतों का निवारण:-

सेवा मानकों का अनुपालन न हो पाने की स्थिति में, सेवा प्रयोक्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए निम्नलिखित लोक शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

शिकायत निवारण अधिकारी

उप निदेशक (प्रशा.),
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो,
एन.एच.-08, महिपालपुर,
नई दिल्ली – 110 037.

शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए

संयुक्त निदेशक (प्रशा. एवं प्रशि.) दूरभाष: 26782252

निदेशक, एनसीआरबी
एनएच-8, महिपालपुर, नई दिल्ली –110037.
दूरभाष: 26782253 Fax: 26782257

नागरिक अपनी शिकायत "बाह्य शिकायत निवारण" के तहत सहायक निदेशक (प्रशा.) एनसीआरबी को प्रेषित कर सकते हैं। शिकायत का निवारण पांच कार्य दिवसों के भीतर कर लिया जाएगा।

शिकायत अधिकारी द्वारा शिकायत का निवारण न करने की स्थिति में, पीड़ित नागरिक "शिकायत को आगे बढ़ाना" शीर्षक के तहत संयुक्त निदेशक से संपर्क कर सकता है, जो पांच कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निवारण करेंगे।

शिकायत के निवारण में शिकायत अधिकारी और संयुक्त निदेशक की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर, नागरिक "शिकायत को आगे बढ़ाना" शीर्षक के तहत महानिदेशक, एनसीआरबी से संपर्क कर सकते हैं जो पांच कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निवारण करेंगे।

आकस्मिक शिकायत के किसी भी मामले में, एक दिन की पूर्व सूचना से, मुख्यालय में उनकी मौजूदगी होने पर, महानिदेशक, एनसीआरबी, संयुक्त निदेशक, एनसीआरबी और उप निदेशक (प्रशा.) / सहायक निदेशक (प्रशा.), एनसीआरबी द्वारा शिकायत को सुना जा सकता है।

एनसीआरबी  के कर्मचारियों के संबंध में पहले से ही एक शिकायत निवारण व्यवस्था मौजूद है, कर्मचारी इस ब्यूरो के पत्र संख्या 62/1/2014-प्रशा. (I)ए / एनसीआरबी दिनांक 17.4.2014 में दिये गये निर्धारित प्रारूप में अपनी शिकायत दर्ज करके निवारण प्राप्त कर सकते हैं। ।


Updated On: 25/03/2021
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